विदेशी पर्यटकों को बिना अनुमति होटल में ठहराने पर संचालक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

प्रतीकात्मक फोटो।

विदेशी मेहमानों को ठहराने समेत नियमों के तहत फॉर्म सी की अनदेखी

वाराणसी,22 नवंबर (Crimes Of India) । Uttar Pradesh के वाराणसी में बिना अनुमति के अपने होटल में ठहराने वाले संचालक व मैनेजर के खिलाफ भेलूपुर थाना Police ने शुक्रवार देर शाम प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि विदेशी मेहमानों को ठहराने सहित नियमों के तहत फॉर्म सी का उल्लंघन किया गया है। संबधित थाना को सूचना भी नहीं दी गई। दुर्गाकुंड Police चौकी प्रभारी की तहरीर पर Trial दर्ज किया गया।

चौकी प्रभारी विकास कुमार मिश्रा की तहरीर के अनुसार, दुर्गाकुंड क्षेत्र के होटल दयाल टाॅवर में बीएचयू के प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी ने कुल 20 कमरों को बुक किया था। सभी मेहमान 20 नवंबर को विभिन्न समय पर होटल में दाखिल हुए, जिसमें 10 विदेशी मेहमान भी शामिल थे। होटल प्रबंधन ने नियमों की अनदेखी कर बिना अनुमति विदेशी पर्यटकों को ठहराया। एलआईयू और आईबी की ओर से भी सूचना दी गई कि दयाल टाॅवर होटल में विदेशी मेहमानों को ठहराया गया है। इस आधार पर Police ने दबिश दी। इस दौरान मेहमानों का पासपोर्ट रिसेप्शन पर रखा हुआ था और रजिस्टर में एंट्री भी की गई थी। पूछताछ में मैनेजर नितेश सिंह ने बताया कि परमिशन के लिए अभी आवदेन किया गया है। होटल के मालिक (संचालक) जवाहर नगर निवासी राजीव सिंह भी मौके पर नहीं मिले। इस मामले में भेलूपुर थाने में होटल दयाल टाॅवर के संचालक मालिक और मैनेजर नितेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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(Crimes Of India) / श्रीधर त्रिपाठी

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