
पूर्वी चंपारण,27 सितंबर (Crimes Of India News) । Bihar में पूर्वी चंपारण के साइबर थाना Police ने एक बड़े साइबर फ्राॅड गिरोह का खुलासा किया है। जिनका पाकिस्तानी लिंक सामने आया है।
Police ने इस मामले में अमन कुमार, उम्र 25 वर्ष, पिता चन्द्रेश्वर प्रसाद, साकिन खाप गोपालपुर, वार्ड नं. 06, थाना केसरिया, और विशाल कुमार, पिता मोहन दास, साकिन लाला छपरा, थाना केसरिया को Arrested करते हुए इनके पास से 5 मोबाइल,3 एटीएम कार्ड,3 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक, 9 सिम कार्ड और 2 मोबाइल का डब्बा बरामद किया है।जबकि इनसे पूछताछ के बाद Police इस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश तेज कर दी है।
बताया गया कि यह सभी फ्राॅड विभिन्न सरकारी योजनाओं का लालच देकर ग्रामीणों से खाता खुलवाते थे,और फिर उस खाता में जालसाजी और फ्राॅड के रूपये मंगवाते थे। Arrested आरोपियों के मोबाइल से कई संदिग्ध पाकिस्तानी नंबरों पर हुई व्हाट्सऐप चैटिंग भी मिली है।मिली जानकारी के अनुसार साइबर थाना Police को दर्जनो ग्रामीणो ने लिखित शिकायत की थी,कि मो सदाम, विशाल कुमार दास, निखिल कुमार और अमन कुमार, स्थानीय साइबर कैफे संचालक रितेश कुमार के साथ मिलकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर पोस्ट ऑफिस में उनके नाम पर खाता और सिम कार्ड खुलवाये। फिर उन्हीं खातों का इस्तेमाल देशभर में की गई Cyber Fraud की रकम मंगाने और निकालने के लिए करते थे।Police ने इस शिकायत के बाद विशाल कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की और चांदमारी के एक लॉज में छापेमारी की गई, जहां से कई बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य संदिग्ध दस्तावेज मिले।
इसके बाद अमन कुमार के ठिकाने पर छापेमारी हुई, जहां से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक बरामद किए गए।
जांच के दौरान अमन कुमार का मोबाइल खंगालने पर कई संदिग्ध पाकिस्तानी नंबरों के साथ बातचीत का खुलासा हुआ है। Police जांच में यह भी सामने आया है,कि गिरोह ने केसरिया थाना क्षेत्र में सैकड़ों लोगों के नाम पर खाते खुलवाए थे। इन खातों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, Uttar Pradesh, दिल्ली, तेलंगाना सहित कई राज्यों से ठगी की रकम मंगाई जाती थी।यह गिरोह फेक फेसबुक आईडी बनाकर किसी दोस्त के कस्टम में फंसे होने या आपात स्थिति का बहाना बनाकर पैसे मंगावाते थे,और फिर रकम को इन खातों में डलवा रहे थे।Police ने
इस मामले में Indian Judicial Code (बीएनएस) की धारा 319 (2), 318(4), 338, 336(3), 340, 316(2), 61 (2) तथा आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत मामला दर्ज कर अग्रतर कारवाई में जुटी है।
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(Crimes Of India) / आनंद कुमार

