सगे भाई की गैर-इरादतन हत्या के दाेषी को 10 साल की सजा

फाइल फोटो

बांदा, 6 नवंबर (Crimes Of India) । Uttar Pradesh के जनपद बांदा में Police के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित व निष्पक्ष विवेचना तथा प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। नरैनी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई सगे भाई की गैर-इरादतन Murder के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

घटना 10 सितंबर 2022 की रात की है, जब नरैनी क्षेत्र के सहबाजपुर निवासी बच्चू पुत्र जागेश्वर ने शराब के नशे में अपने सगे भाई कल्लू के सिर पर लकड़ी के चैले से वार कर दिया था। गंभीर रूप से घायल कल्लू की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के पिता जागेश्वर की तहरीर पर थाना नरैनी में धारा 304 भादवि के तहत Trial दर्ज किया गया था।

मामले की विवेचना निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने प्रभावी रूप से की और आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। अदालत में लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी, कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण कुमार के संयुक्त प्रयासों से आरोपी बच्चू को दोषसिद्ध कराया गया।

एडीजे-प्रथम न्यायालय, बांदा ने आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी द्वारा दी गई।

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(Crimes Of India) / अनिल सिंह

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