
चित्तौड़गढ़, 2 अक्टूबर (Crimes Of India News) । शहर के कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाना क्षेत्र में साढ़े तीन माह की नवजात मासूम के साथ Rape मामले में Police ने पीड़िता के आरोपी पिता के खिलाफ घटना के 18 दिन में चालानी आदेश दिया है। अब प्रकरण की न्यायालय में सुनवाई होगी।
चित्तौड़गढ़ Police अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गक्त 07 सितंबर को प्रार्थी महिला ने एक रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी थीं इसमें अपनी साढ़े तीन माह की पुत्री के साथ उसी के पिता द्वारा Rape कर चोटिल करने का आरोप लगाया था। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ ही कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाने पर Rape का मामला दर्ज करवाया। इसका अनुसंधान चित्तौड़गढ़ Police उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ विनय चौधरी को और से किया गया।मामले में अनुसंधान अधिकारी डीएसपी विनय चौधरी ने तत्परता दिखाई। प्रार्थिया, आरोपी के पिता व अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट, मासूम की मेडिकल रिपोर्ट व आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर अब तक के अनुसंधान व उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपित को तत्काल डिटेन किया था। बाद में उसे प्रकरण में Arrested कर लिया। आरोपी पिता के विरूद्ध धारा 65(2) बीएनएस व 5(आई)(एम)(एन)/6 पोक्सो एक्ट के अपराध प्रमाणित पाया गया। ऐसे में Police अधीक्षक कार्यालय से चालानी आदेश प्राप्त किया है।एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम के अंतर्गत लेकर शीघ्र न्यायिक निस्तारण के लिए भी प्रयास किया जाएगा।
—————
(Crimes Of India) / अखिल

