पुलिस पर जानलेवा हमला करने के दो आरोपितों को चार-चार वर्ष की कारावास

प्रतीकात्मक छवि

गौतम बुद्ध नगर, 10 अक्टूबर (Crimes Of India News) । जनपद गौतम बुद्ध नगर के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने Police पार्टी पर Firing करने के मामले में मोनू उर्फ आमिर हुसैन व गौतम को आज दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को 21-21 दिन का कारावास भुगतना होगा।

Police आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 31 जुलाई वर्ष 2021 की रात को सेक्टर-62 के छोटा डी- पार्क के पास Police पार्टी पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से Firing की थी। जिसमें Police कर्मी बाल-बाल बच गए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में Police ने आरोपितों को मौके से Arrested किया था। आरोपितों के पास से एक देसी तमंचा, दो कारतूस, एक मोबाइल, एक पीली धातु की चैन, कपड़े, बेल्ट, चप्पल और 80 हजार रुपये बरामद किए गए थे। अदालत ने दोषियों को Murder के प्रयास, अवैध हथियार रखने आदि का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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(Crimes Of India) / सुरेश चौधरी

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