पूर्व मंत्री डीपी यादव और पत्नी समेत नौ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

प्रतीकात्मक छवि

गौतम बुद्ध नगर, 10 नवंबर (Crimes Of India) । पूर्व मंत्री और सांसद डीपी यादव और उनकी पत्नी, बेटे समेत नौ लोगों पर सलारपुर गांव में एक संपत्ति के विवाद में Trial दर्ज हुआ है। संपत्ति मालिक अशोक वाडिया ने आरोपितों पर फर्जीवाड़ा कर जमीन पर अवैध कब्जा करने और देखरेख करने वालों का सेक्टर 125 में रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री समेत नौ के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 126 थाने में Trial दर्ज कराया है। बता दें कि संपत्ति विवाद में गोरखपुर के पवन जिंदल की ओर से वाडिया बंधुओं समेत 30 के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में 29 अक्टूबर को Trial दर्ज कराया था।

सलारपुर गांव में 14 हजार वर्ग मीटर जमीन है। गोरखपुर के पवन जिंदल ने 1989 में अपना हिस्सा अशोक वाडिया को बेच दिया था। शेष जमीन का हिस्सा वाडिया ने अन्य लोगों से भी खरीद लिया था। 2001 से वाडिया के पास जमीन का मालिकाना हक है। आरोप है कि पवन ने पूर्व मंत्री डीपी यादव, सुरेश गोलय, देवेश यादव, रामफल शर्मा, उमलेश यादव, कुनाल यादव, रविंद्र सिंह, अभय उपाध्याय व अज्ञात के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। अगस्त 2025 में अशोक वाडिया की जमीन का विक्रय पत्र आरोपित और सगे संबंधियों के पक्ष में दिखा दिया। फर्जी कागजात के आधार पर आरोपित जमीन पर कब्जा लेने पहुंच गए। इसका विरोध करने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी। Police से शिकायत की। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पूर्व मंत्री डीपी यादव, पवन, सुरेश, देवेश, रामफल, उमलेश, कुनाल, रविंद्र, अभय व अज्ञात के खिलाफ Trial दर्ज कर जांच कराई जा रही है।

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(Crimes Of India) / सुरेश चौधरी

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