
उरई, 28 नवंबर (Crimes Of India) । जनपद में अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए Police अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने शुक्रवार काे 13 अभ्यस्त अपराधियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले से बाहर करने का आदेश जारी किया है। इन सभी पर चोरी, लूट, बलवा और गुंडागर्दी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।
एसपी ने बताया ये सभी 13 आरोपिताें को 20 नवंबर से शुरू होकर अगले छह महीने की अवधि के लिए जालौन जिले से बाहर कर दिया गया है। जिन अपराधियों को जिला बदर किया गया हैं उसमें रहीश अहमद (पिता शहीद), निवासी इस्लामाबाद, थाना कदौरा, आसिफ उर्फ बब्लू (पिता अल्लारक्खू), निवासी ग्राम इस्लामाबाद, थाना कदौरा, अजय कुमार (पिता सूरज प्रसाद यादव), निवासी ग्राम रूरा, कोतवाली उरई, रणवेंद्र उर्फ सोनू उर्फ राजेंद्र (पिता रामप्रकाश उर्फ आनंद सिंह), निवासी ग्राम सिरसादोगढ़ी, थाना माधौगढ़, पवन कुमार उर्फ वीरू (पिता शिवकुमार), निवासी ग्राम निचावडी, थाना रंढर, सोनू (पिता बैजनाथ), निवासी ग्राम निचावडी, थाना रंढर, अरशद खान (पिता जाविद खान), निवासी काशीराम कालोनी, थाना कालपी, दीपक कुमार विश्वकर्मा (पिता राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा), निवासी नया पटेल नगर, कोतवाली उरई।, मनोज उर्फ कल्लू धोबी (पिता रामदास भगत), निवासी ग्राम चकजगदेयप्र, कोतवाली उरई, दीपक उर्फ पप्पू (पिता देवेंद्र कुमार जादौन), निवासी ग्राम गुपलापुर, थाना सिरसाकलार, भूरा उर्फ प्रदीप कुमार यादव (पिता हाकिम सिंह), निवासी ग्राम अकबरपुर मडैया, थाना सिरसाकलार, पंकज तिवारी (पिता शशिकांत तिवारी), निवासी ग्राम कुंवरपुरा, कोतवाली कोंच, रामू उर्फ अवधेश चतुर्वेदी (पिता शिवनंदन चतुर्वेदी), निवासी बम्बी रोड़, नया पटेल नगर, कोतवाली उरई शामिल है।
Police अधीक्षक का कहना है कि यह कदम जनपद में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। इन अभ्यस्त अपराधियों को जिले से दूर रखकर Police का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और संभावित अपराधों पर अंकुश लगाना है।
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(Crimes Of India) / विशाल कुमार वर्मा

