आगजनी के मामले में दो आरोपितों के खिलाफ की जाएगी एनएसए कार्रवाई

शानू
अभियुक्त दिलशाद की फोटो

उरई, 9 नवंबर (Crimes Of India) । जिले की कोतवाली क्षेत्र में हिंसा और आगजनी की घटना में शामिल दो आरोपितों के खिलाफ Police राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Police अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने रविवार को बताया कि कोतवाली उरई क्षेत्रांतर्गत कालपी बस स्टैंड के पास 9 अगस्त को शताब्दी बस कार्यालय पर दंपत्ति से अभद्रता और सवारी बैठाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। मारपीट करने वालों ने दो Motorcycle ों में आग लगा दी थी। इस मामले में Police ने नया पटेल नगर निवासी अभियुक्त शाहिद अली उर्फ शानू और श्यामनगर निवासी दिलशाद को Arrested कर जेल भेजा था।

घटना के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर Police ने प्रशासन को रिपोर्ट भेजी। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने कालपी रोड स्थित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से शताब्दी टूरिस्ट बस कार्यालय संचालित किया था। प्रशासन और Police बल ने संयुक्त अभियान चलाकर लगभग 20 लाख रुपये मूल्य की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। वहीं, अभियुक्त शादाब व माजिद के अवैध फॉर्म हाउस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई। मौके से एक डस्टर कार और एक बुलेट Motorcycle जब्त की गई।

एसपी ने बताया कि अभियुक्त शाहिद और दिलशाद की आपराधिक गतिविधियों और इनके कारण जनमानस में उत्पन्न भय को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पांडेय ने इनके विरुद्ध एनएसए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने आदेश जारी किया है। ——————–

(Crimes Of India) / विशाल कुमार वर्मा

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