
रायगढ़, 20 नवंबर (Crimes Of India) । चक्रधरनगर Police ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम पर बने संपर्क के आधार पर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर इंदौर ले जाने वाले आरोपित युवक और उसके मामा को Arrested कर आज गुरुवार काे रिमांड पर भेज दिया।
घटना के संबंध में 09 नवंबर को स्थानीय निवासी ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को 06 नवंबर को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। प्रकरण पर अपराध क्रमांक 499/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर Police टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सुराग मिला कि बालिका इंदौर में है, जिस पर 18 नवंबर को Police टीम इंदौर रवाना हुई और वहां से आरोपित नितेश नायर निवासी लसुडिया मोरी, थाना लसुडिया जिला इंदौर (मप्र) के कब्जे से उसे दस्तयाब किया गया।
बालिका ने बताया कि तीन माह पहले उसकी नितेश से इंस्टाग्राम पर जान-पहचान हुई थी। इंस्टाग्राम चैट से मोबाइल नंबर लेने-देने के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। नितेश (उम्र 30 वर्ष) ने प्रेम का झांसा देकर शादी का वादा किया और इंदौर आने को कहा, जिस पर 06 नवंबर को बालिका अपनी सहेली के साथ घर से निकल गई। इंदौर स्टेशन पर नितेश उन्हें लेने पहुंचा और अपने मामा के घर ले गया। दो दिन बाद बालिका की सहेली को रायगढ़ जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया गया। चक्रधरनगर Police ने कार्रवाई करते हुए इंदौर में आरोपित युवक और उसके मामा लालसिंह जादौन (उम्र 55 वर्ष) दोनों को देवास रोड लसुड़िया मोरी थाना लसुडिया जिला इंदौर से Arrested किया। बालिका के कथन, मेडिकल पर आरोपित नितेश पर धारा 65 (1), 87,238, 3(5) बीएनएस 06 पाक्सो एक्ट जोडी गई और आज दोनों आरोपिताें को आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस पूरे ऑपरेशन में प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक आशिक रात्रे, प्रधान आरक्षक रवि किशोर साय तथा महिला आरक्षक माधुरी राठिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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(Crimes Of India) / रघुवीर प्रधान

