
प्रयागराज, 24 नवंबर (Crimes Of India) । उप्र के प्रयागराज जिले में स्थित सरायइनायत थाने की Police टीम की प्रभावी पैरवी से Rape मामले के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा हुई। यह सजा जिला न्यायालय के एडीजे कक्ष संख्या 14 के न्यायाधीश ने सुनाया। यह जानकारी सोमवार को Police उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज के सराय इनायत थाने में वर्ष 2012 में सराय इनायत के बुजुर्ग गांव निवासी बलवन्त यादव पुत्र बैजनाथ के खिलाफ धारा 376,323,504,506 भा.द.सं. व 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत Trial दर्ज किया गया था। Uttar Pradesh Police विभाग द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत सराय इनायत थानाध्यक्ष संजय गुप्ता, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी जय कुमार, पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास और एडीजीसी अजय प्रकाश को इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए लगाया गया।
Police टीम की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने धारा 376 में 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। धारा 504 में 1 वर्ष के कारावास व 1 हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 506 में 2 वर्ष के कारावास व 3 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा-3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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(Crimes Of India) / रामबहादुर पाल

