महिला की बेरहमी से हत्यारोपित को नहीं मिली जमानत, अर्जी निरस्त

–शरीर को कई हिस्सों में काटने के बाद बोरियों में भरकर कुएं में फेंका गया था शव

झांसी, 28 नवम्बर (Crimes Of India) । महिला की Murder कर बेरहमी से शरीर को कई हिस्सों में काटने के बाद बोरियों में भरकर कुएं में फेंके जाने के मामले में आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार ग्राम किशोरपुरा निवासी विनोद कुमार पुत्र धरनीधर ने थाना टोड़ीफतेहपुर पर 19 अगस्त 2025 को सूचना दी थी कि 13 अगस्त को वह अपने खेत में बने कुएं के पास गया तो देखा कि कुएं में पड़ी दो बोरियों में से मानव शरीर सड़ने की काफी तेज दुर्गंध आ रही है। मौके पर पहुंची Police ने रात्रि में ही कुएं से बोरियों को निकाला तो एक महिला का शव बिना सिर का धड़, कोहिनी से हाथ कटा, कमर से नीचे कटा व दोनों पैर घुटने से नीचे कटे हुए क्षत विक्षत बरामद हुआ। शव का पंचायतनामा भरकर Post Mortem के लिए भेजा गया। काफी कोशिशों के बाद भी मृतक अज्ञात महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी।

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात Murder रोपियों के खिलाफ Trial दर्ज कर दौरान विवेचना अभियुक्तगण संजय उर्फ संजू पटेल, संदीप पटेल और प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 103 (1), 238 ए भा०न्या०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

उक्त मामले में आरोपित संदीप पटेल पुत्र संतराम पटेल निवासी ग्राम महेबा थाना टोड़ी फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

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(Crimes Of India) / महेश पटैरिया

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