गुंडा एक्ट के तहत तीन अपराधी छह माह के लिए जिला बदर

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औरैया, 08 नवम्बर (Crimes Of India) ।

जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण के उद्देश्य से कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अपराधियों को Uttar Pradesh गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत छह माह के लिए जनपद औरैया से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया है।

जिलाधिकारी द्वारा जिला बदर किए गए अपराधियों में —, पंकज उर्फ छोटन पुत्र जागेश्वर निवासी खेड़ा डाडा थाना अयाना, विपिन गोयल उर्फ छोटू पुत्र रामप्रकाश गोयल निवासी किशनी रोड, आदर्श नगर कस्बा थाना बिधूना, विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी उदनकपुर थाना बिधूना शामिल हैं।

इन तीनों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये लोग अपने-अपने क्षेत्रों में भय एवं आतंक फैलाने वाली गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। इनके आचरण से आमजन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही थी, जिसके मद्देनज़र जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई आवश्यक समझी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया के आदेश पर जिला प्रशासन ने अभियुक्तों को छह माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित करने की कार्यवाही पूरी कर ली है। आदेश के अनुसार, निष्कासन अवधि के दौरान यदि कोई भी अभियुक्त औरैया जनपद की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जनपद में ऐसे असामाजिक तत्वों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

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(Crimes Of India) कुमार

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