संभल हिंसा : मुख्य आरोपित शारिक साठा पर दो और एफआईआर दर्ज

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कोर्ट में पेश न होने पर हुई कार्रवाई

संभल, 27 नवंबर (Crimes Of India) । Uttar Pradesh में संभल हिंसा के मुख्य आरोपित शारिक साठा के खिलाफ दो नई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये मामले एसआईटी प्रभारी रजनीश कुमार की तहरीर पर नखासा थाने में दर्ज किए गए हैं। शारिक के खिलाफ यह कार्रवाई 25 अक्टूबर को बीएनएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी होने के बावजूद न्यायालय में पेश न होने के कारण की गई है।

शारिक साठा लगातार फरार चल रहा है। उसकी Arrested ी के लिए कई बार दबिशें दी गईं, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। इससे पहले भी उसके खिलाफ वारंट और गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी किए जा चुके थे। अदालत ने उसकी संपत्ति कुर्की की उद्घोषणा भी की थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वह हाजिर नहीं हुआ।

एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि शारिक की Arrested ी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। Police रिकॉर्ड के मुताबिक, शारिक साठा वर्ष 2020 से भारत से बाहर फरार है। दिल्ली की जेल से छूटने के बाद उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था।

नखासा थाना क्षेत्र का हिंदुपुरा खेड़ा स्थित शारिक के मकान पर ताले लटके हुए हैं। नखासा थाना Police और एसआईटी ने अब उसकी Arrested ी तेज करने के साथ कानूनी कार्रवाई और सख्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

शारिक साठा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जाता है, जो प्रतिवर्ष लगभग 300 गाड़ियां चुराता था। संभल हिंसा की बरसी पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उसके खिलाफ परमानेंट वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात कही थी। Police यह भी जांच कर रही है कि शारिक साठा को बाहर से कौन लोग मदद पहुंचा रहे हैं और वह लगातार कैसे छिपा हुआ है। Police का कहना है कि शारिक साठा की Arrested ी तक यह अभियान जारी रहेगा।

इस प्रकरण में संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पिछले वर्ष 24 नवंबर को संभल में हरिहर मंदिर/ जामा मस्जिद के विवादित स्थल का सर्वे किया जा रहा था, उक्त हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की 4 राज्यों की Police द्वारा तलाश की जा रही है । उस पर 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं । पूर्व में उसे 84 Indian Judicial Code के तहत भगोड़ा घोषित किया गया था लेकिन अभी तक वो न्यायालय में पेश नहीं हुआ उसके खिलाफ कल थाना नखासा में 209 Indian Judicial Code के तहत दो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसके बाद Police द्वारा परमानेंट वारंट भी लिया जाएगा और भारत की विभिन्न एजेंसियों से बात करके रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा।

(Crimes Of India) / Nitin Sagar

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