दुष्कर्म मामले के दाेषी काे 21 वर्ष की सजा

प्रयागराज के सरायइनायत थाने की फोटो

प्रयागराज,06 दिसंबर (Crimes Of India) । उप्र के प्रयागराज जिले में स्थित सरायइनायत थाने की Police टीम की प्रभावी पैरवी के चलते शनिवार को Rape मामले के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप आरोपित को विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट प्रयागराज ने 21 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदण्ड से दंण्डित किया। यह जानकारी Police उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज जिले के सरायइनायत थाना के बलापुर गांव निवासी अनिल बिन्द पुत्र नन्हेलाल के खिलाफ वर्ष 2022 में धारा 376 भारतीय दंड संहिता व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत Trial दर्ज किया गया था। Uttar Pradesh Police द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रयागराज के सरायइनायत थानाध्यक्ष संजय गुप्ता,कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी कल्पूराम, पैरोकार श्रीनिवास और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार तिवारी ने पैरवी किया। परिणामस्वरूप शनिवार को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रयागराज ने सरायइनायत पर पंजीकृत Trial अपराध संख्या-493/2022 धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त अनिल बिन्द पुत्र नन्हेलाल को धारा-6 पॉक्सो एक्ट में 21 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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(Crimes Of India) / रामबहादुर पाल

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